ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजनीतिक दल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना, याचिका भी खारिज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है. यह याचिका मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी ने दायर की थी। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी और पार्टी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति संजय किशन ने याचिका दायर करने वाली पार्टी पर हमला किया और कहा कि जब पार्टी मतदान से मान्यता प्राप्त करने में विफल रही, तो उन्होंने मान्यता के लिए याचिका दायर की।
उन्होंने कहा कि जो कोई भी आकर प्रचार करता है, कोर्ट वह जगह नहीं है. मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी ने अपनी याचिका में ईवीएम में खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए चुनाव आयोग (ईसीआई) से निर्देश मांगा था। लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग दशकों से ईवीएम के जरिए चुनाव प्रक्रिया करता आ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस पार्टी को मतदाताओं ने खुद मान्यता नहीं दी है, वह इस तरह की याचिकाओं के जरिए मान्यता पाने की कोशिश कर रही है.
वहीं, मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी के वकील ने अदालत में कहा कि कंपनी के इंजीनियरों के पास ही ईवीएम तक पहुंच है. अगर ईवीएम में कोई समस्या है तो कंपनी के इंजीनियर ही उसे देखते हैं, आयोग के इंजीनियर नहीं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ की संभावना है। हम चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं। हमें बस कुछ चेक और बैलेंस की जरूरत है।