PM Kisan: महत्वपूर्ण घोषणा! इस महीने करें ये 3 काम पूरे करें, नहीं तो होगा भारी नुकसान, 31 अगस्त है डेडलाइन
PM किसान योजना eKYC: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत eKYC पूरा करने की समय सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। अन्यथा, 12 वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा पीएनबी के ग्राहक किसी भी हाल में केवाईसी को 31 अगस्त तक अपडेट कर लें।
PM Kisan Scheme eKYC: अगस्त का महीना चल रहा है और कई ऐसे काम हैं जिनकी डेडलाइन 31 अगस्त को पूरी हो रही है. अगर आपने अभी तक उन कार्यों को पूरा नहीं किया है तो उन्हें समय से पूरा करें। ऐसा न करने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक किसान सम्मान योजना (पीएम किसान योजना) के लाभार्थी हैं या देर से आयकर रिटर्न दाखिल किया है और अभी तक सत्यापित नहीं किया है, तो 31 अगस्त की समय सीमा आपके लिए महत्वपूर्ण है।
Important announcement regarding #KYC, please note! pic.twitter.com/2RSJrZxxMf — Punjab National Bank (@pnbindia) August 17, 2022
सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। इस योजना के तहत अब तक 11 किश्तों में 22000 रुपये का लाभ मिल चुका है. अब इस योजना की 12वीं किस्त आने वाली है। हालांकि, अगली किस्त का लाभ उठाने के लिए आपके पास केवाईसी होना जरूरी है। पीएम किसान की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब ईकेवाईसी की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जो पहले 31 जुलाई थी. उम्मीद है कि 1 सितंबर को पीएम किसान सम्मान योजना की 12वीं किस्त जारी की जाएगी. इस योजना के तहत पंजीकृत किसान भाइयों को साल में तीन बार 2000-2000 रुपये की राशि मिलती है।
पीएनबी ग्राहक 31 अगस्त तक केवाईसी पूरा करें
अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो किसी भी हाल में 31 अगस्त तक अपना केवाईसी पूरा कर लें। बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप समय सीमा के भीतर केवाईसी पूरा नहीं करते हैं, तो खाते को होल्ड पर रखा जा सकता है। बैंक की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी ग्राहक का केवाईसी 31 मार्च 2022 तक पूरा नहीं होता है तो वह 31 अगस्त तक आधार शाखा में जाकर यह काम पूरा कर लें.
31 अगस्त तक सत्यापन कार्य पूर्ण करें
तीसरा मुद्दा इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन से जुड़ा है। अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करता है तो उसे वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 30 दिन का समय मिलेगा। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने वालों को पहले की तरह सत्यापन के लिए 120 दिन का समय मिलेगा। ऐसे में अगर किसी करदाता ने 1 अगस्त को रिटर्न फाइल किया है तो उसके लिए वेरिफिकेशन की डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो रही है. बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न फाइलिंग को पूरा नहीं माना जाएगा.