कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, इस नेता को मिली कश्मीर जाने की इजाजत
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़ी करीब 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमे से कुछ याचिकाओं में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की भी मांग की गई है। कुछ याचिकाएं जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के खिलाफ, जबकि कुछ अभी तक घाटी में जारी पाबंदियों के खिलाफ दायर की गई हैं। जिन लोगों ने ये याचिकाएं दायर की है उनमे जस्टिस (रिटायर्ड) हसन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, शेहला रशीद, शाह फैसल,
सीताराम येचुरी प्रमुख हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई की बैंच में इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। इस बीच पहली बड़ी खबर ये है कि अदालत ने वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्हें कश्मीर जाने की अनुमति मिल गई है।
येचुरी ने अपने विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी। उनकी अनुमति को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन इस दौरान अपने दोस्त से मिलने के अलावा वे और काम नहीं कर पाएंगे। जस्टिस ने कहा कि सरकार उन्हें क्यों रोक रही है? वह देश के नागरिक हैं अगर अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं। वे जब पहले जम्मू कश्मीर जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था।