पटना : बिहार के अररिया में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 48 वर्षीय आरोपी मोहम्मद मेजर को गुरुवार को अररिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत राय ने मौत की सजा सुनाई. साथ ही आईपीसी की धारा 3(2)(v) के तहत एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 10 दिन की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।

साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 'पीड़ित मुआवजा कोष' से 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. बड़ी बात यह है कि इस तरह के बर्बर अपराध के मामले में सिर्फ चार दिन के फास्ट ट्रायल के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. पुलिस ने 12 जनवरी को बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने 20 जनवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे. अदालत ने मामला दर्ज होने के करीब 56 दिन बाद फैसला सुनाया.



कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान रेप के आरोपी का बचाव कर रहे वकील मोहम्मद नौशाद ने कोर्ट से कम सजा की मांग की, जबकि पीड़िता के वकील श्याम लाल ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाई. वहीं कोर्ट ने इस अपराध को सबसे घिनौना मानते हुए दोषी को मौत की सजा भी सुनाई है.

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