18 मई से देश में लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है और ये 31 मई तक जारी रहेगा। इसके लिए नई गाइडलाइंस भी गृह मंत्रालय ने जारी कर दी हैं। नए दिशानिर्देश में किस तरह की पाबंदियां बरकरार रहेंगी और किसमें मिली है अतिरिक्त छूट के बारे में जानकारी दी गई हैं।

राज्यों को मिले अधिकार

राज्यों को केंद्र द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, लाल, नारंगी और हरे ज़ोन की सूची तैयार करने की अनुमति अब राज्य सरकारों को दी गई है।

इंटरस्टेट यात्रा की अनुमति
इंटर स्टेट बस यात्रा के लिए संबंधित राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। अगर दो राज्य चाहें तो दोनों के बीच बसें और प्राइवेट व्हीकल चलाए जा सकते हैं।

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नाई की दुकान, स्पा और सैलून खुलेंगे

अब रेड जोन में भी नाई की दुकान, स्पा और सैलून सोमवार से खुल सकते हैं। इतना ही नहीं इलाकों में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को अपना काम करने की अनुमति होगी।

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रेड जोन में ई-कॉमर्स शॉपिंग की छूट

लॉकडाउन-3 में ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में जरूरी सामान की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। अब नए गाइडलाइन्स में इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है यानी इन इलाकों में ई-कॉमर्स कंपनियों जरूरी और गैर-जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकते हैं।

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