26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा, दिल्ली की कानून व्वयस्था संभालना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, 26 जनवरी को ये आपको तय करना है कि कौन दाखिल होगा कौन नहीं। हमें आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरुरत नहीं।" दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये टिप्पणी की।

किसान संगठनों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के आयोजन का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस से इसकी अनुमति भी मांगी है। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस रैली पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया।

संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण होगी। ये रैली राजपथ पर नहीं, बल्कि बाहरी दिल्ली इलाक़े में होगी। साथ ही इस रैली के दौरान न तो किसी राजकीय इमारत को निशाना बनाया जाएगा और न ही कोई ऐसा काम किया जाएगा जिससे राष्ट्र के सम्मान को कोई ठेस पहुंचे।

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