कंगना VS बीएमसी मामला: कोर्ट ने संजय राउत से पुछा- किसे कहा था 'हरामखोर' ?
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी द्वारा एक कार्रवाई में अपने बंगले के एक हिस्से के विध्वंस के खिलाफ अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर याचिका पर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत से सोमवार को जवाब मांगा। इस गहन सुनवाई के दौरान, अदालत ने उनसे पूछताछ की जिसके लिए उन्होंने 'हरामखोर' शब्द का इस्तेमाल किया था।
इस शब्द को लेकर गरमागरम बहस हुई। कोर्ट की सुनवाई 3 बजे से फिर से शुरू हो गई है। कोर्ट ने कंगना के वकील को जांच के लिए बीएमसी एक्शन फाइल और संजय राउत की क्लिप लाने का आदेश दिया। साथ ही, कंगना के वकील ने 5 सितंबर के उस ट्वीट को अदालत के समक्ष रखने को भी कहा, जिसके बारे में कंगना का दावा है कि इस वजह से उनके कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया ताकि समय का पता चल सके।
उसी समय, कंगना के वकील बीरेंद्र सराफ ने अदालत में राउत का एक बयान खेला, जिसमें उन्होंने 'हरामखोर' शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर संजय राउत के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने कोई नाम नहीं लिया है। जिसके बाद अदालत ने इस बयान को दर्ज करने के बारे में पूछताछ की। जिस पर राउत ने कल इस पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा।