Utility: चुनाव आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा बढ़ाई, अब इतना कर सकेंगे खर्च
पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए संशोधित अधिकतम खर्च सीमा की घोषणा की। ECI के अनुसार, संशोधित व्यय सीमा आगामी सभी चुनावों में लागू होगी।
चुनाव आयोग द्वारा घोषित नई सीमा के अनुसार, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि विधानसभा चुनावों के लिए इसे 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है।
छोटे राज्यों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा 54 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दिया गया है। संशोधित सीमा कानून और न्याय मंत्रालय और विधायी विभाग द्वारा अधिसूचित की गई है।
यह घोषणा पांच राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले आई है। उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा में आखिरी बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था, जिसे 2020 में 10% और बढ़ा दिया गया था।
चुनाव आयोग ने लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हरीश कुमार, चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा और चंद्र भूषण कुमार, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की एक समिति का गठन किया था।
इस समिति ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राजनीतिक दलों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों से सुझाव मांगे।