सरकार द्वारा सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट (Citizenship Amendment Act) बनने के बाद अब देशभर मेंं नागरिकता को लेकर काफी चर्चा है। आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर कोई अपने आपको भारत का नागरिक सिद्ध करना चाहता है तो उन्हें किन- किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी?

संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के जरिए नागरिकता को पारिभाषित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता को पारिभाषित करता है। इनमे अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक नागरिकता की पात्रता के बारे में बताता है, वहीं अनुच्छेद 11 में नागरिकता के मसले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है।

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जानकारी के लिए बता दें कि 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहने वाले लोग असम के नागरिक माने जाएंगे। एनआरसी के लिए दो लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट A और लिस्ट B

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अगर कोई व्यक्ति अपने आपको भारत का नागरिक सिद्ध करना चाहता है तो उन्हें किन- किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी। इन डाक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं।

लिस्ट A में मांगे गए मुख्य डॉक्युमेंट्स इस प्रकार हैं.

  • 25 मार्च 1971 तक इलेक्ट्रोल रोल
  • किरायेदारी के रिकॉर्ड
  • 1951 का एनआरसी
  • सिटीजनशिप सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट
  • बैंक और LIC डॉक्युमेंट्स
  • परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट
  • रेजिडेंट सर्टिफिकेट
  • एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कोर्ट ऑर्डर रिकॉर्ड
  • रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

लिस्ट B में शामिल मुख्य डॉक्युमेंट्स

  • लैंड डॉक्युमेंट्स (Land Document)
  • बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य डॉक्युमेंट्स (Legally acceptable other douments)
  • बैंक, पोस्ट ऑफिश्यिल सर्टिफिकेट
  • राशन कार्ड
  • वोटर लिस्ट में नाम

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