बीकानेर में जिला मजिस्ट्रेट का आदेश, 48 घंटे में यहां से निकल जाएं पाकिस्तान के नागरिक
आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में जिला मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तानी नागारिकों को 48 घंटे में जिला छोड़कर जाने को कहा है। बता दें कि पुलवामा में हुआ आतंकी हमले के बाद आमजन में पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश को देखते हुए बीकानेर के जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किए हैं। चूंकि बीकानेर जिले की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए यह जिला काफी संवेदनशील है।
जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान नागरिकों बीकानेर में रहने, घूमने और ठहरने पर रोक लगा दी है। बीकानेर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में पाकिस्तान के नागरिकों को किसी भी होटल, धर्मशाला आदि में रहने पर पाबंदी है।
खबरों के मुताबिक, बीकानेर के नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के लोगों से किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को किसी तरह का रोजगार भी नहीं देंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देश दिया है कि पाकिस्तान से आ रही स्पूफ कॉल्स को देखते हुए कोई भी नागरिक अनजान लोगों से किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान नहीं करेगा। यहां तक कि पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश दो माह तक के लिए या फिर निरस्त होने तक जारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में आंतरिक सुरक्षा की बैठक में पुलिस, प्रशासन, सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों ने अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में पाकिस्तान के नागरिकों के इस जिले में रहने से आतंरिक सुरक्षा को खतरा एवं सार्वजनिक शांतिभंग होने की आशंका जताई गई।