हिंदु आतंकवादी वाले बयान पर कमल हासन को दिल्ली उच्चन्यायाल ने दी राहत, याचिका खारिज
नई दिल्ली। मक्कल नीधि मैयम (MNM) के संस्थापक कमल हासन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दिया है। कमल हासन के खिलाफ यह याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी। इस पर अदालत ने कहा कि चूंकि मामला तमिलनाडु में घटित हुआ इसलिए याचिकाकर्ता सही स्थान पर संपर्क कर सकते है।
आपको बता दें कि कमल हासन के खिलाफ यह याचिका नाथूराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी कहने की वजह से दायर की गई थी। तमिलनाडु में रविवार की रात एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमल हासन ने कहा-मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि यहां काफी संख्या में मुसलमान हैं। मैं ये महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने कह रहा हूं। आजाद भारत में पहला आतंकवादी एक हिंदू था। उसका नाम था- नाथूराम गोडसे। वहीं से इसकी शुरूआत हुई।
इस बयान के बाद भाजपा ने सोमवार को चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करवाते हुए कमल हासन के चुनाव प्रचार पर पांच दिन का बैन लगाने की मांग की है। भाजपा नेता अश्विनी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा की कमल हासन ने लोगों को भडक़ाने की नीयत से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया है।
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