नए साल का जश्न मनाने से पहले जान ले की आपके राज्य में लगा है कौनसा प्रतिबंध
कोरोनावायरस की ओमीक्रॉन के वैरीअंट की वजह से नई साल के जश्न मैं भी अड़चनें आने वाली है कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सख्ती बढ़ा दी गई है देश के कई राज्यों में सेलिब्रेशन और पार्टियों पर बैन लगा दिया है वहीं गोवा सरकार ने पार्टी और रेस्टोरेंट प्रवेश के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है महाराष्ट्र मेंओमीक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और सरकार ने मुंबई में 31 दिसंबर की रात तक की मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू कर दी इस दौरान पब और रेस्टोरेंट में कोई भी सोशल गेदरिंग या पार्टी नहीं होगी वहीं सार्वजनिक और निजी स्थानों पर भी पार्टी मनाने पर पाबंदी लगा दी गई है।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है इसी के चलते सोशल और फेस्टिव गेदरिंग पर भी सरकार ने रोक लगा दी है इसके अलावा शॉप और अन्य गैर जरूरी सामान के लिए मॉल को ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत सुबह 10:00 से रात 8:00 बजे तक ही खोला जाएगा ,वहीं गुजरात में रात 11 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है जीम और रेस्टोरेंट को 75 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल के जश्न सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है इसके अंतर्गत 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ लोगों को उत्सव कार्यक्रम करने की अनुमति होगी राजस्थान में रात
11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया अशोक गहलोत सरकार ने की 31 जनवरी के राज्य के सभी नागरिकों कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है वहीं पड्डुचेरी की बात करें तो नई साल के जश्न के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 31 दिसंबर को रात 10:00 बजे से 1 जनवरी रात 1:00 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक लगेगी।