केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है जिसमे आप पैसों के लेंन देन में पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैसों का लेनदेन करने में आपको काफी सावधानी रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर अपने गलती से भी अपना आधार कार्ड नंबर गलत बताया तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नियम सितम्बर 2019 तक लागू होने की उम्मीद है। नंबर देने पर इसको प्रमाणित किया जाएगा और यदि नंबर सही नहीं होता है तो 10 हजार रुपए का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें एक प्रावधान यह भी होगा कि जुर्माने की रकम अदा करने से पहले संबंधित व्यक्ति की दलील भी सुनी जाएगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 1.2 अरब से अधिक भारतीयों के पास आधार कार्ड हैं। जबकि केवल 22 करोड़ लोगों के पास ही पैन कार्ड है। करदाता पैन नंबर ना होने पर अब आधार कार्ड के माध्यम से भी अपना रिटर्न भर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, होटल व रेस्तरां बिलों का भुगतान करने के लिए आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं।

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