दोस्तो इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपको बता दें कि भारत देश वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के युवाओं को हैं, वोट देने के लिए लोगो को मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता होती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो न केवल वोट देने की पात्रता दर्शाता है बल्कि पहचान के प्रमाण के रूप में भी काम करता है।

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मतदाता पहचान पत्र क्यों आवश्यक हैं?

मतदाता पहचान पत्र सिर्फ पहचान का एक टुकड़ा नहीं है; यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का प्रवेश द्वार है। इसके बिना, व्यक्ति अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधियों या संसद सदस्यों (सांसदों) को चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

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एकाधिक मतदाता पहचान पत्र रखने के परिणाम

यदि किसी व्यक्ति के पास दो मतदाता पहचान पत्र हों तो क्या होगा? क्या कानून के तहत इसकी अनुमति है? उत्तर स्पष्ट है: यह गैरकानूनी है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें कारावास भी शामिल है।

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कानूनी झंझटों से बचना

जिन लोगों के पास कई मतदाता पहचान पत्र हैं, उनके लिए स्थिति को सुधारने के लिए कानूनी सहारा मौजूद है। फॉर्म नंबर 7 भरकर और इसे भारत के चुनाव कार्यालय या संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कार्यालय में जमा करके, व्यक्ति अनावश्यक कार्ड को रद्द कर सकता हैँ।

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