Vehicle Insurance: अब नहीं कराया कार बीमा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: सड़क दुर्घटनाओं के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लापरवाही से कार बीमा कराने पर अब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: सड़क दुर्घटनाओं के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। थर्ड पार्टी बीमा न कराना अब दंडनीय अपराध बन गया है। कार बीमा कराने में लापरवाही बरतने पर अब आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
थर्ड पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों को तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करने के लिए तीसरे पक्ष का बीमा कराना अनिवार्य है। तृतीय पक्ष बीमा अब एक कानूनी आवश्यकता है। इसकी सहायता से दुर्घटना एवं क्षति की स्थिति में पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा सकती है।
जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है
जानकारी के मुताबिक, अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना या चलाने की इजाजत देना आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे लोगों को कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ-साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नए नियमों के मुताबिक, पहली बार अपराध करने पर 3 महीने तक की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 महीने तक की जेल और 4000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
जितनी जल्दी हो सके अपनी पॉलिसी नवीनीकृत करें
ऐसे में अगर आपकी कार का बीमा खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है तो तुरंत पॉलिसी रिन्यू करा लें। नहीं तो ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है. इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारियों पर डाली गई है।