भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में चौथे स्थान पर आता हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, भारत में प्रतिदिन 25 मिलियन लोग यात्रा करते हैं, प्रतिदिन 22,000 से अधिक ट्रेनें चलती हैं, जिनमें 13,000 से अधिक यात्री ट्रेनें शामिल हैं, यह प्रणाली पूरे भारत में छोटी दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का एक पसंदीदा तरीका है, ट्रेन यात्रा कई सुविधाएं पेश करती है लेकिन अपने साथ कई नियम भी लाती हैं, खासकर कुछ चीजों को लेकर जिनको साथ लेकर आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पर आपको सजा या जुर्माना भुगतना पड़ सकता हैं, आइए जानते इनके बारे में-

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ज्वलनशील वस्तुएँ: पटाखे, पेट्रोल या केरोसिन जैसी किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तु को ले जाना सख्त मना है। इन वस्तुओं से आग लगने का बहुत ज़्यादा जोखिम होता है।

एसिड और संक्षारक पदार्थ: एसिड या किसी भी संक्षारक पदार्थ को ले जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वे ख़तरनाक होते हैं।

गैस स्टोव और सिलेंडर: गैस रिसाव और संभावित विस्फोटों से जुड़े जोखिमों से बचने के लिए गैस स्टोव या गैस सिलेंडर को बोर्ड पर लाना प्रतिबंधित है।

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धूम्रपान: सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए सभी ट्रेनों में धूम्रपान प्रतिबंधित है।

कानूनी परिणाम

रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को ले जाना एक गंभीर अपराध है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें शामिल हैं:

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जुर्माना: एक हज़ार रुपये तक का जुर्माना।

कारावास: तीन साल तक की जेल।

जुर्माना और कारावास दोनों: गंभीर मामलों में, दोनों दंड लागू हो सकते हैं।

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