Train Rules- क्या आपकी ट्रेन छूट गई हैं, तो जानिए रेलवे विभाग से क्या क्या मिलेगी सुविधाएं
दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी की भारतीय रेलवे विभाग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विभाग हैं, जो रोजाना हजारों ट्रेन चलाता हैं और इससे प्रतिदिन 25 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। यात्रियों के लिए उपलब्ध कई सुविधाओं के साथ, ट्रेनें छोटी दूरी की यात्राओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प हैं। कई बार यात्रियों की ट्रेन छूट जाती हैं, जो ना केवल आपका वित्तिय नुकसान हैं, बल्कि आपके लिए असुविधाजनक भी हो सकता हैं, आइए जानते हैं ट्रेन छूट जाने पर आपको रेलवे विभाग क्या क्या सुविधा प्रदान करता हैं-
भारतीय रेलवे इस नुकसान को कम करने के लिए एक समाधान प्रदान करता है: टिकट जमा रसीद (TDR) सुविधा।
TDR क्या है?
TDR का मतलब है टिकट जमा रसीद, एक ऐसा प्रावधान जो यात्रियों को अपनी ट्रेन छूट जाने पर रिफ़ंड का दावा करने की अनुमति देता है।
समय पर TDR दाखिल करना:
ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के एक घंटे के भीतर TDR दाखिल करना महत्वपूर्ण है। इस समय के बाद दायर किए गए दावे रिफ़ंड के लिए पात्र नहीं होंगे।
टीडीआर कैसे दाखिल करें:
ऑफ़लाइन बुकिंग के लिए:
रेलवे टिकट काउंटर पर जाएँ, टीडीआर फ़ॉर्म भरें और इसे व्यक्तिगत रूप से जमा करें।
ऑनलाइन बुकिंग के लिए:
- आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप में लॉग इन करें।
- “ट्रेन” विकल्प पर जाएँ, जहाँ आपको टीडीआर दाखिल करने का विकल्प मिलेगा।
- वह टिकट चुनें जिसके लिए आप टीडीआर दाखिल करना चाहते हैं और दाखिल करने का उचित कारण चुनें।
- टीडीआर फ़ॉर्म जमा करें।
रिफ़ंड प्रक्रिया:
एक बार जब आप टीडीआर दाखिल कर देते हैं, तो 60 दिनों के भीतर अपना रिफ़ंड प्राप्त करने की उम्मीद करें।
टीडीआर सुविधा का उपयोग करके, यात्री अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से खुद को बचा सकते हैं, जिसके कारण ट्रेन छूट जाती है।