ट्रेन लेट होने के चलते एक यात्री को ₹30000 भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए हैं। दरअसल कोर्ट में एक मामला उस व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे की गलती के चलते रेल गाड़ी लेट हुई जिसके चलते उनकी एक फ्लाइट में हुई थी जिसके बाद इस मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस पीड़ित व्यक्ति को ₹30000 का जुर्माना रेलवे से देने को कहा है।

यह मामला 2016 का बताया जा रहा है जब एक व्यक्ति ने आरोप भारतीय रेलवे पर लगाया कि भारतीय रेलवे जो जो अजमेर से जम्मू कश्मीर के बीच चलती है उसके 4 घंटे लेट होने से एक व्यक्ति की फ्लाइट मिस हो गई जिसके बाद इस मामले को लेकर रिपोर्ट पहुंच गया और अब कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए व्यक्ति को ₹30000 का हर्जाना रेलवे से भरने के लिए कहा है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने कहा कि अगर रेलवे यह बात नहीं बता सकता कि आखिर ट्रेन लेट क्यों हुई तो ऐसे में अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह उस व्यक्ति को लेट होने पर हर्जाना भरे। इसके अलावा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रेलवे को यह समझना होगा कि हर नागरिक का समय कीमती है। इसके साथ-साथ इस तरह की देरी आगे ना हो इसके लिए रेलवे की जिम्मेदारी तय करना बहुत ही जरूरी है।

दरअसल, संजय शुक्ला अपने परिवार को साथ 11 जून 2016 को अजमेर जम्मू एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे और ट्रेन को सुबह 8.10 बजे जम्मू पहुंचना था लेकिन यह 12 बजे जम्मू पहुंची। उन्हें दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से जम्मू से श्रीनगर जाना था। इससे शुक्ला परिवार की फ्लाइट मिस हो गई और परिवार को टैक्सी से जम्मू से श्रीनगर जाना पड़ा। इसके लिए उन्हें टैक्सी के लिए 15,000 रुपये देने पड़े. इसके साथ ही उन्हें लॉजिंग (lodging – आवास) के लिए भी 10,000 रुपये देने पड़े।

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