Utility news : पुराना घर बेचकर ख़रीदा नया, जानें टैक्स से बचने का तरीका !
एक पुराना घर बेचना और एक नया खरीदना, आपको आयकर नियमों को जानना चाहिए। खरीदने-बेचने में खूब धमाल होता है और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ती है। अगर आप उस बढ़ी हुई सीमा के अनुसार कर का भुगतान नहीं करते हैं तो कर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर आप एक पुराना घर बेचकर नया घर खरीदते हैं, तो निश्चित रूप से एक कर विशेषज्ञ से सलाह लें कि आगे क्या करना है।
बता दे की, सबसे पहले बात करते हैं विरासत में मिली संपत्ति की। इस बारे में सीए और टैक्स एक्सपर्ट यतिंदर खेमका का कहना है कि जब हमें संपत्ति विरासत में मिलती है तो उसे लेते समय उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और न ही उस पर इनकम टैक्स के नियम होते हैं. कुछ राज्य सरकारें ऐसी संपत्तियों के दस्तावेजीकरण के लिए शुल्क लेती हैं।
विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स
विरासत में यदि मिली संपत्ति से कोई आय होती है, जैसे किराया, तो क्या वह आय कर योग्य होगी? इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट खेमका का कहना है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिससे इनकम हो रही है तो वह इनकम आपकी मानी जाएगी। आपको उस इनकम पर टैक्स देना होगा। यदि आपको गिफ्ट के तौर पर शेयर या एफडी मिला है तो उस पर होने वाली कमाई पर भी आपको टैक्स देना होगा।
पूंजीगत लाभ पर कर की गणना
आपकी जानकारी के लिए बता दे की, यदि आप विरासत में मिली संपत्ति बेच रहे हैं, तो उस पर लंबी अवधि या छोटी अवधि के आधार पर कर लगाने का प्रावधान है। इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ के आधार पर कर की गणना की जाती है और उसी के अनुसार कर जोड़ा जाता है। इस पर टैक्स सेविंग का प्रावधान भी है, जिसके तहत कुछ शर्तों के अधीन कैपिटल गेन पर टैक्स बचाया जा सकता है।
अगला सवाल यह है कि क्या होगा अगर विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई जाती है। क्या कर विभाग इसके लिए कोई कार्रवाई कर सकता है? बता दे की, अगर किसी संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ होता है, तो उसे आईटीआर में दिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस तरह के लेनदेन आपके वार्षिक सूचना विवरण में दिखाई देंगे और तदनुसार, यदि आईटीआर प्राप्त नहीं होता है, तो कर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।