Utility News - यह तारीख याद रखें, केवाईसी अपडेट करने और बाद में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा
यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ जरूरी तारीखें याद रखें। इन महत्वपूर्ण तिथियों को कहीं नोट कर लें। इससे आपके लिए वित्तीय मामलों से निपटने में आसानी होगी। आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। हम आपको 4 महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताएँगे जो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय सीमा हैं। 4 दिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने, जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने, आईटीआर दाखिल करने, केवाईसी अपडेट और आधार को पैन से जोड़ने से संबंधित हैं। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की तारीख भी है। ये सभी कार्य आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हैं इसलिए समय सीमा को पार नहीं करने देना चाहिए।
यदि हम तारीखों को काम की दृष्टि से विभाजित करें तो यह 6 होगी, लेकिन 31 मार्च को तीन महत्वपूर्ण समय सीमा है, इसलिए हम इस तारीख को वही मान रहे हैं। यहां जिन तारीखों का जिक्र करेंगे, वे हैं 15 फरवरी, 28 फरवरी, 15 मार्च और 31 मार्च। ये तीनों तिथियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इस दिन तक या उससे पहले कुछ बड़े कार्य करने होते हैं। नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है।
फरवरी 1-15
15 फरवरी, 2022 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख है। पहले इसकी तारीख 15 जनवरी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 15 फरवरी तक बिना जुर्माने के दाखिल की जा सकती है। आईसीएआई ने नए आईटी पोर्टल के उपयोग में लगातार तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला देते हुए बिना दंड के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए 31 मार्च तक का समय मांगा है। इस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन जे बी महापात्रा को एक ज्ञापन दिया है।
फरवरी 2-28
2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। यानी इस तारीख से पहले उस दिन तक जीएसटी की वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करना जरूरी है। दिसंबर महीने में सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 महीने बढ़ा दी थी। पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। अब यह समय सीमा 28 फरवरी है। सीबीआईसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9सी के रूप में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। 28.
मार्च 3-15
ऑडिट रिपोर्ट मामले में आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। यह रिटर्न आम लोगों द्वारा नहीं बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए दाखिल किया जाता है। हाल ही में सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी है। यह नई तिथि निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए है।कॉरपोरेट करदाता 15 मार्च तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह तीसरी बार है जब कंपनियों के लिए 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी।
मार्च 4-31
31 मार्च की डेडलाइन तक कई जरूरी काम पूरे करने हैं। बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेट करने की आखिरी तारीख। बैंक खाते में केवाईसी 31 मार्च तक अपडेट कराना सुनिश्चित करें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसकी तारीख पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इसी तरह आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। पैन और आधार को लिंक करना कई मायनों में जरूरी हो गया है। अगर इन दोनों को ईपीएफ खाते में लिंक नहीं किया गया तो पैसा जमा करने या पासबुक देखने में असुविधा होगी। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है।