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अक्सर लोग पैसों की जरूरत होने पर कर्ज लेते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं: घर खरीदने के लिए होम लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन, और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पर्सनल लोन। कई राष्ट्रीय बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर लोन प्रदान करती हैं।

हालाँकि, कभी-कभी लोगों को अपने लोन इंस्टॉलमेंट समय पर चुकाने में कठिनाई होती है। ऐसे मामलों में, बैंक या लोन देने वाली कंपनियां लोन के पैसे को वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों को भेजती हैं। अक्सर, ये रिकवरी एजेंट अत्यधिक आक्रामक हो सकते हैं और उधारकर्ताओं को परेशान कर सकते हैं। इन रिकवरी एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। आइए देखें कैसे.

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आक्रामक वसूली एजेंटों के खिलाफ शिकायत
जब लोग कर्ज लेते हैं और उसे समय पर चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो बैंक या वित्तीय कंपनियां बकाया वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों को भेजती हैं। ये एजेंट कभी-कभी जबरदस्ती की रणनीति का सहारा लेते हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि ये एजेंट उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं।

यदि आप रिकवरी एजेंटों से ऐसे व्यवहार का अनुभव करते हैं, तो आप उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लगातार उत्पीड़न से पुलिस इन एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है।

आरबीआई से शिकायत
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन करके काम नहीं करेगा। रिकवरी एजेंटों को उचित व्यवहार संहिता के तहत काम करना चाहिए। हालाँकि, इन दिशानिर्देशों के बावजूद, कई रिकवरी एजेंट आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।

वे कभी-कभी मौखिक दुर्व्यवहार और धमकियों तक का सहारा लेते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो आप आरबीआई में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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