देश के अग्रणी पेमेंट बैंकों में से एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना भुगतान और निपटान की धारा 6(2) के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मामला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के आवेदन की जांच करने पर, हमने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती थी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, "चूंकि यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 26 (2) का उल्लंघन था, इसलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।"

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्राप्त लिखित उत्तरों और मौखिक इनपुट की समीक्षा करने के बाद, आरबीआई ने समीक्षा के बाद आरोपों को सही पाया। इसके बाद पीपीबीएल पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई।

वेस्टर्न यूनियन पर 27.8 लाख रुपये का जुर्माना
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा एक अन्य मामले में आरबीआई ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सेंट्रल बैंक ने वेस्टर्न यूनियन पर 27.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि वेस्टर्न यूनियन ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। एक वित्तीय वर्ष में 30 से अधिक प्रेषण की अनुमति देने के लिए वेस्टर्न यूनियन पर जुर्माना लगाया गया है।

हाल ही में RBI ने SBI पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था । आरबीआई ने नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर एसबीआई पर 1 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए एसबीआई पर यह कार्रवाई की गई थी।

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