Ration Card E-kyc- अब इस तारिख तक करवा सकते हैं E-Kyc, सरकार ने दिया आम जनता को मौका
दोस्तो भारतीय सरकार उन लोगो के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी मदद के लिए कई प्रकार की योजनाए शुरु की हैं, सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) लाभ और मुफ्त राशन जैसी विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करती है। इन लाभों का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को सरकार द्वारा अनिवार्य कुछ औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी। एक महत्वपूर्ण आवश्यकता राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी है, जिसमें आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना शामिल है। लोगो की सहायता के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कराने के लिए 30 जून तक का वक्ति दिया हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी-
ई-केवाईसी के लिए विस्तारित समय सीमा
शुरुआत में, सरकार ने आधार को राशन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2024 निर्धारित की थी। अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2024 कर दिया गया है। यह विस्तार पहला नहीं है; सरकार पहले भी कई बार समय सीमा बढ़ा चुकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे, राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। यह अनिवार्यता फरवरी 2017 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुव्यवस्थित करना और धोखाधड़ी को खत्म करना था। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आप इसे अपडेट
आधिकारिक राज्य पीडीएस वेबसाइट पर जाएँ:
अपने राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल पर पहुँचें। प्रत्येक राज्य के पास इस उद्देश्य के लिए एक अलग पोर्टल है।
लिंकिंग विकल्प खोजें:
पोर्टल पर, अपने राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने का विकल्प देखें। इससे ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
आवश्यक जानकारी दर्ज करें:
आपको अपना राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।
अपना विवरण सबमिट करें:
आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद सबमिशन बटन पर क्लिक करें।
ओटीपी दर्ज करें:
आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा। लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस ओटीपी को दर्ज करें।
पुष्टिकरण एसएमएस:
सफलतापूर्वक लिंक करने के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
इन चरणों का पालन करके और अपनी जानकारी सही होने की पुष्टि करके, आप आसानी से अपने आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं और सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं।