Polling Booth Rules: पोलिंग बूथ पर क्या होता है 2 रुपए वाला नियम, जानें कैसे रोकी जाती है फर्जी वोटिंग
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लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, इस बार कुल सात चरणों में मतदान होगा और नतीजे 4 जून को घोषित होने की उम्मीद है। चुनाव से पहले, लोग अक्सर अपने अधिकारों और अन्य पहलुओं में रुचि रखते हैं जिन्हें वे मतदान केंद्रों पर देख सकते हैं।
वोटिंग के दौरान अक्सर फर्जी वोटिंग की खबरें आती रहती हैं, जहां कुछ लोग किसी और के नाम पर वोट डालने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे फर्जी मतदान को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने पोलिंग एजेंटों को मतदान केंद्रों पर भेजते हैं, जो सभी मतदाताओं पर नजर रखते हैं।
अगर एजेंट को पोलिंग बूथ पर किसी पर संदेह होता है तो वह उसे वोट देने से रोक सकता है। इसके लिए अलग से नियम बनाये गये हैं। पोलिंग एजेंट को चुनाव अधिकारी को सूचित करना होगा और दो रुपये का भुगतान करना होगा। उसके बाद, मतदाता की साख की जाँच की जाती है, और यदि फर्जी मतदान का पता चलता है, तो वोट रद्द कर दिया जाता है या उस व्यक्ति को मतदान करने से रोक दिया जाता है।
इस प्रक्रिया को "चैलेंज वोट" कहा जाता है। यदि मतदाता अपनी पहचान साबित कर देता है, तो पोलिंग एजेंट की आपत्ति खारिज कर दी जाती है और दो रुपये जब्त कर लिए जाते हैं।