भारत में मजदूरों की संख्या काफी अधिक है और उन्हें जीवन भर अक्सर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद, कई मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ। बुढ़ापे के दौरान स्थिर आय का अभाव उनके लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए, भारत सरकार ने एक सराहनीय योजना लागू की है जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों के भविष्य की सुरक्षा करना है, आइए जानते है इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी-

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लक्षित दर्शक: यह योजना विशेष रूप से 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो असंगठित क्षेत्र से हैं।

निवेश संरचना: निवेश की राशि उस उम्र के आधार पर भिन्न होती है जिस पर कोई व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 18 वर्ष की आयु में नामांकन करता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 55 रुपये का निवेश करना होगा।

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पेंशन लाभ: 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, प्रतिभागी 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

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आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक व्यक्ति श्रम योगी मानधन योजना पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पत्राचार पता और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं।

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