By Jitendra Jangid- हमने आपको अपने इससे पूर्व लेख के माध्यम स बताया हैं कि भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो की मदद करना हैं और जीवनशैली का उत्थान करना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो मज़दूरों को बुढ़ापे में अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने में मदद करने के लिए एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। आइए जानते हैं योजना की पूरी डिटेल्स

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लक्ष्यित लाभार्थी: यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए है, जहाँ भारत में लाखों मज़दूर रहते हैं।

पेंशन राशि: इस योजना के तहत, पात्र मज़दूरों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलती है।

पात्रता मानदंड:

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18 से 40 वर्ष की आयु के मज़दूर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल का योगदान देना ज़रूरी है।

योगदान विवरण:

मज़दूरों को इस योजना में एक निश्चित राशि का योगदान करना होगा, जिसे सरकार भी बराबर करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मज़दूर 200 रुपये का योगदान देता है, तो सरकार भी 200 रुपये का योगदान देती है।

खाता सक्रिय होने के बाद प्रीमियम की राशि मज़दूर के बैंक खाते से अपने आप कट जाती है।

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आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन करने के लिए मज़दूरों को अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।

पंजीकरण के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड और बैंक विवरण देना होगा।

CSC अधिकारी द्वारा खाता खोले जाने के बाद मज़दूर को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होता है।

प्रारंभिक योगदान: खाता खोलने पर मज़दूरों को अपने प्रीमियम की पहली किस्त नकद या चेक के माध्यम से जमा करनी होती है।

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