भारतीय केंद्र सरकार और देश की राज्य सरकारे अपने देश की जनता की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। जिनके माध्यम से पात्र लोगो को वित्तिय, खाद्य, बीमा आदि सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी ही एक योजना दिहाड़ी मज़दूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगो के लिए शुरु की गई पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरु की गई हैं, सरकार ने वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। इस योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है, आइए जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल्स

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में मुख्य बातें

उद्देश्य: यह योजना कम आय वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिन्हें अक्सर आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।

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लाभार्थी प्रोफ़ाइल:

  • भूमिहीन कृषि मज़दूर
  • रिक्शा चालक
  • ठेला चालक
  • चाय विक्रेता
  • दर्जी और मोची
  • घरेलू भूमिकाओं में काम करने वाले व्यक्ति

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पात्रता मानदंड:

आयु: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आय: मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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