जैसा की हमने आपको हमारे इससे पूर्व लेख में बताया था कि भारतीय केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो की मदद और उत्थान करना हैं, ऐसी ही एक योजना देश के असंगठित क्षेत्रों जैसे कि दिहाड़ी मज़दूरी में लगे लोगों की मदद के लिए चलाई हुई हैं, इन व्यक्तियों को अक्सर अपने काम की प्रकृति के कारण अपने जीवन में आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में-

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

2019 में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की। यह योजना लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आइए जानते हैं इसकी सम्पूर्ण जानकारी-

पात्रता मानदंड:

यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए खुली है। पात्र व्यवसायों में भूमिहीन कृषि मज़दूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, चाय विक्रेता, दर्जी, मोची और घरेलू कामगार शामिल हैं।

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बहिष्करण:

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते।

आय मानदंड:

योग्य होने के लिए आवेदकों की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • कोई भी सरकारी पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर

आवेदन प्रक्रिया:

इच्छुक व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, योजना की आधिकारिक वेबसाइट: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

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