PMKMY- क्या आप किसान मानधान योजना के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, जानिए इसके लिए पात्रता
भारतीय केंद्र और राज्य सरकार देश और राज्य के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरु करती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो का उत्थान हैं, ये योजनाएँ महिलाओं, बुज़ुर्गों, ग़रीबों और ख़ास तौर पर भारत की कृषि प्रधानता को देखते हुए कृषक समुदाय सहित विभिन्न जनसांख्यिकी को पूरा करती हैं, ऐसी ही एक योजना है किसान मानधन योजना हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी -
2019 में शुरू की गई यह योजना किसानों के लिए पेंशन सुरक्षित करने पर केंद्रित है।
18 से 40 वर्ष की आयु के किसान नामांकन कर सकते हैं, 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर उन्हें 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। नामांकन की आयु के आधार पर योजना के लिए प्रीमियम 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक है।
छोटे और सीमांत किसान, जो अक्सर खेती के ज़रिए अपना भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष करते हैं, किसान मानधन योजना के प्राथमिक लाभार्थी हैं। पात्रता मानदंड में दो हेक्टेयर से कम भूमि का स्वामित्व शामिल है।