PM Svanidhi Yojana: इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के लोन, इस तरह करें अप्लाई
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केंद्र सरकार सामान्य और विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया और जानकारी दी कि सरकार ने अब तक कितने लोगों की मदद की है. इस संदर्भ में, उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना पर प्रकाश डाला, जो विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाती है। अनेक रेहड़ी-पटरी वालों ने इस योजना का लाभ उठाया है और कई अवसरों पर इससे लाभान्वित हुए हैं। आज हम आपको इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना?
पीएम स्वनिधि योजना मोदी सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो सड़कों और सड़कों के किनारे अपनी दुकानें लगाते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्ट्रीट वेंडर के रूप में जाना जाता है। इस योजना के तहत, ये व्यक्ति 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए पात्र हैं, और इन ऋणों के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है।
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लोन तीन चरणों में बांटा जाता है. पहले चरण में, विक्रेता 10,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं, जिसे 12 महीनों के भीतर चुकाना होगा। सफल पुनर्भुगतान पर, वे दूसरे चरण में 20,000 रुपये की दोगुनी राशि के पात्र बन जाते हैं। इसके बाद, तीसरे चरण में, विक्रेता 50,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
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आवेदन कैसे करें?
पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन किसी भी सरकारी बैंक के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। आवेदकों को एक फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इनमें आम तौर पर आधार कार्ड, खाता संख्या और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होती है। एक बार आवेदन संसाधित हो जाने पर, विक्रेताओं को ऋण प्राप्त हो जाता है। आवेदकों को यह बताना आवश्यक है कि वे किस प्रकार के व्यवसाय के लिए ऋण मांग रहे हैं।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस योजना के तहत लगभग 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण दिया गया है। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए आगे कहा कि लगभग 2.3 लाख विक्रेताओं ने तीसरी बार ऋण लिया है।