केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं को मूल कारण समाज के वंचित और आर्थिक रूप से अक्षम वर्गों का समर्थन करना है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए इन योजनाओं का संचालन करती हैं। ऐसी ही एक उल्लेखनीय पहल केंद्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) है। इस योजना ने पात्र व्यक्तियों और परिवारों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हुए पर्याप्त भागीदारी हासिल की है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बातएंगे कि पीएम आवास योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए-

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पात्रता मापदंड:

पीएमएवाई योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों को विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

आय श्रेणियाँ:

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): वार्षिक आय 0-3 लाख रुपये के बीच।
  • निम्न आय समूह (एलआईजी): वार्षिक आय 3-6 लाख रुपये के बीच।
  • मध्य आय समूह 1 (एमआईजी 1): वार्षिक आय 6-12 लाख के बीच।
  • मध्य आय समूह 2 (MIG 2): वार्षिक आय 12-18 लाख के बीच।

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आवासीय स्थिति:

  • पीएमएवाई लाभ के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों के पास आवासीय इकाई नहीं होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड रखने वाले या कम आय वाले व्यक्ति भी पात्र हैं।

आयु और नागरिकता:

  • आवेदकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदकों को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

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आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • वोटर आई कार्ड
  • पैन कार्ड

राशन पत्रिका

  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता संख्या
  • बैंक पासबुक इत्यादि।

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