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अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके पास भी प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाता होगा। दरअसल, आपका पीएफ खाता खुलेगा या नहीं यह कंपनी में कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके लिए सरकारी नियम हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ खातों की देखरेख करता है। कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक निश्चित रकम काटकर उनके पीएफ खाते में जमा की जाती है। फिर सरकार जमा राशि पर वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। हालांकि, ऐसे भी मामले हैं जहां कंपनियां कर्मचारियों के पीएफ खातों में पैसा जमा नहीं करती हैं। ऐसी स्थितियों में, आप उचित सहायता के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आइए उन कदमों के बारे में जानें जो आप उठा सकते हैं।

सबसे पहले, आपको यह जांचना होगा कि आपके खाते में हर महीने पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं। आप अपनी पासबुक की समीक्षा करके ऐसा कर सकते हैं जहां आप अपने पीएफ खाते में मासिक जमा के बारे में जानकारी पा सकते हैं।

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यदि आप देखते हैं कि कंपनी आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं कर रही है, तो आप अपनी कंपनी के मानव संसाधन (एचआर) विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आपके पीएफ खाते में पैसे जमा नहीं हो रहे हैं.

आप एचआर विभाग से पूछ सकते हैं कि आपके पीएफ खाते में पैसा क्यों नहीं जमा किया जा रहा है। यदि एचआर स्पष्ट उत्तर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि पैसा आपके पीएफ खाते में जमा किया जाएगा, तो यह ठीक है। अन्यथा आप कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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शिकायत दर्ज करने के लिए आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शिकायत पोर्टल epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster पर जा सकते हैं।

सहायता के लिए आप ईपीएफओ के टोल-फ्री नंबर 1800118005 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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