क्या आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो फिर आप प्रोविडेंट फंड (PF) के नाम से परिचित होगें, जिसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ है जिसका लाभ ज़्यादातर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद उठाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, PF फंड बेटी की शादी या घर बनाने जैसे ज़रूरी कामों में काम आता है। ऐसे में अगर आप अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं, तो जानिए इसका आसान प्रोसेस-

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रिटायरमेंट से पहले PF का पैसा निकालना

कर्मचारियों द्वारा पूछा जाने वाला एक आम सवाल यह है कि क्या वे रिटायरमेंट से पहले PF का पैसा निकाल सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, लेकिन केवल कुछ खास परिस्थितियों में। EPFO आपातकालीन स्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति देता है। इन आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा व्यय, ऋण चुकौती या अन्य तत्काल वित्तीय ज़रूरतें शामिल हैं। PF का पैसा ऑनलाइन निकालने की प्रक्रिया सरल है और इसे घर से ही किया जा सकता है।

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PF का पैसा ऑनलाइन निकालने के चरण

  • आधिकारिक EPFO ​​वेबसाइट पर जाएँ: www.epfindia.gov.in पर जाएँ।
  • ऑनलाइन सेवाओं पर जाएँ: होम पेज पर, "ऑनलाइन एडवांस क्लेम" विकल्प पर क्लिक करें।
  • लॉग इन करें: लॉग इन करने के लिए अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का उपयोग करें।
  • ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचें: लॉग इन करने के बाद, "ऑनलाइन सेवाएँ" टैब पर जाएँ।
  • फ़ॉर्म 31 चुनें: PF एडवांस निकालने के लिए, आपको फ़ॉर्म 31 भरना होगा। इस फ़ॉर्म को चुनें और निकासी का कारण बताएँ।
  • निकासी राशि दर्ज करें: वह राशि निर्दिष्ट करें जिसे आप निकालना चाहते हैं।
  • बैंक चेक अपलोड करें: अपने बैंक चेक की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।

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  • सत्यापन पूरा करें: अपना घर का पता दें और "आधार OTP प्राप्त करें" पर क्लिक करके आधार सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। आधार से जुड़े आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए इस OTP को दर्ज करें।
  • पुष्टिकरण कॉल: अपना दावा सबमिट करने के बाद, आपको पुष्टि के लिए एक कॉल प्राप्त होगी।

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