हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए 15 मार्च, 2024 तक अपनी सेवाएं जारी रखने की समय सीमा तय की है। परिणामस्वरूप, इस तिथि के बाद पेटीएम फास्टैग सेवाएं बंद हो जाएंगी, जिससे उपयोगकर्ताओं के बीच उनकी पुनर्प्राप्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आसन्न बंद होने के साथ, उपयोगकर्ता पेटीएम फास्टैग से अपनी सुरक्षा जमा राशि वापस पाने के बारे में स्पष्टता चाह रहे हैं।

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ध्यान देने योग्य मुख्य बातें:

आरबीआई की समय सीमा और पेटीएम फास्टैग बंद होना: आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसमें इसकी फास्टैग सेवा भी शामिल है, 15 मार्च, 2024 के बाद बंद हो जाएगी।

फास्टैग सेवा बंद करना: भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) और अन्य टोल संग्रह इकाइयों ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अधिकृत फास्टैग जारीकर्ताओं की सूची से हटा दिया है।

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सुरक्षा जमा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया:

निष्क्रिय करने की प्रक्रिया: रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने पुराने पेटीएम फास्टैग को निष्क्रिय करना होगा।

रिफंड आवेदन: निष्क्रिय करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को कंपनी को रिफंड आवेदन जमा करना होगा।

कोई क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर नहीं: आरबीआई ने स्पष्ट किया कि विभिन्न बैंकों के फास्टैग के बीच क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है।

सुरक्षा जमा सीमा: पेटीएम फास्टैग के लिए सुरक्षा जमा आमतौर पर 150 रुपये से 250 रुपये तक होती है।

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सुरक्षा जमा वापस पाने की प्रक्रिया:

पेटीएम को फास्टैग लौटाएं: उपयोगकर्ता पेटीएम ऐप के जरिए या ग्राहक सेवा से संपर्क करके अपना फास्टैग पेटीएम को वापस कर सकते हैं।

रिफंड प्रक्रिया: फास्टैग को निष्क्रिय करने पर, सुरक्षा जमा राशि उपयोगकर्ता के पेटीएम वॉलेट में जमा कर दी जाएगी।

अधिसूचना: उपयोगकर्ताओं को उनके पेटीएम वॉलेट में रिफंड की पुष्टि करने वाला एक अधिसूचना संदेश प्राप्त होगा।

रिफंड का उपयोग: एक बार जमा होने के बाद, उपयोगकर्ता अपने पेटीएम वॉलेट में रिफंड की गई राशि का उपयोग कर सकते हैं या इसे बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं।

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