PAN card holders, Alert! तुरंत कर लें ये चीज वरना आप पर लग सकता है 10000 रुपए का जुर्माना
क्या आपके पास स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड है? यदि हां, तो आपको अभी 31 मार्च, 2021 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए। यदि आप 31 मार्च तक भारत में दो सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करने से भी 1 अप्रैल, 2022 से एक निष्क्रिय पैन बन जाएगा।
आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि चार बार बढ़ाई जा चुकी है। विभाग द्वारा निर्धारित पहली समय सीमा 31 मई, 2021 थी, जिसे 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अगस्त के अंत से, समय सीमा को 31 नवंबर, और फिर 21 दिसंबर, 2021 तक स्थानांतरित कर दिया गया था। अंत में, आयकर विभाग ने निर्धारित किया आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से प्रत्येक पात्र पैन कार्डधारक के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार, किसी व्यक्ति को आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता वाली सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना ऑपरेटिव पैन कार्ड जमा करने में विफल रहने पर हर बार 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।