प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकारी आदेश के अनुसार अपने दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों - स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना आवश्यक है। आयकर विभाग ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 निर्धारित की थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था।

उन लोगों को राहत देते हुए जिन्होंने अभी तक दोनों डाक्यूमेंट्स को लिंक नहीं किया है, केंद्र ने 29 मार्च को पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचित किया कि जो लोग 31 मार्च के बाद और 30 जून, 2022 तक पैन और आधार को लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपये का जुर्माना शुल्क देना होगा। हालांकि, अगर कोई उस तारीख से परे दस्तावेजों को लिंक करता है तो 1 जुलाई से उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर क्या होता है?

यदि कोई नई समय सीमा से पहले दोनों को लिंक करने में विफल रहता है, तो किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो सकता है।

पैन-आधार लिंकिंग की जांच कैसे करें?

- आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर लॉग ऑन करें:
- अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करें
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' विकल्प पर क्लिक करें
- लिंकिंग स्टेटस डिस्प्ले पर दिखाई देगा।

पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक करने का तरीका यहां दिया गया है:

- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
- 'क्विक लिंक्स' सेक्शन के तहत 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- पैन, आधार नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें
- बॉक्स पर तभी टिक लगाएं जब आपके आधार कार्ड में जन्म वर्ष का उल्लेख हो और फिर यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत होने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
- अपनी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दर्ज करें
- 'लिंक आधार' टैब पर क्लिक करें।

यहां एसएमएस के जरिए पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक करने का तरीका बताया गया है:
- आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर से इस प्रारूप में UIDPAN <12-digit Aadhaar><10-digit PAN> 567678 या 56161 पर एक मेसेज भेजें।

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