कोरोना महामारी से इस समय पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में कई राज्यों में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ा कोई काम करवाना है तो आपको RTO जाने में समस्या हो सकती है लेकिन इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं क्योकिं आप बिना RTO जाए भी ये काम निपटा सकते हैं।

सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उसके रीन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। इसके तहत अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी।

Driving License की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

Learner's license पाने के लिए ऑनलाइन पोर्सेस होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रीन्यूअल के लिए किया जा सकेगा।

नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान हो गई है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का रीन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा। आपको बता दें कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है.

DL, RC की वैधता बढ़ाई जा चुकी है

मार्च के अंत में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL), फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट वगरैह की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है और इसे 30 जून 2021 कर दी है।

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