आ गया नया फैमिली पेंशन रूल, रिटायरमेंट के बाद भी फैमिली रिकॉर्ड से नहीं हटेगा बेटियों का नाम, जानें डिटेल्स
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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने सरकारी पेंशन योजनाओं में बेटियों के महत्व को पहचानने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। डीओपीपीडब्ल्यू ने 30 अक्टूबर को जारी अपने नवीनतम आधिकारिक ज्ञापन में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पारिवारिक रिकॉर्ड में बेटियों का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, भले ही वे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं।
ज्ञापन में कहा गया है, "पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।"
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ज्ञापन में कहा गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 (15) में प्रावधान है कि जैसे ही कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में प्रवेश करता है, उसे कार्यालय प्रमुख को फॉर्म 4 में अपने परिवार का विवरण देना होगा, जिसमें पति/पत्नी, सभी बच्चों, माता-पिता और विकलांग भाई-बहनों (चाहे वे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं) से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे। इस नियम में यह भी प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले पेंशन के कागजात के साथ-साथ फॉर्म 4 में परिवार का अद्यतन विवरण फिर से प्रस्तुत करना होगा।
इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के सदस्यों के विवरण से बेटी का नाम हटाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हुए थे।
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ज्ञापन में कहा गया है- इ''स विभाग द्वारा दिनांक 07-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(2)/2022 पीएंडएमडब्लू(आई-1)-7942 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को परिवार के सभी सदस्यों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, चाहे वे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हों या नहीं। सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचित किए जाने पर बेटी को सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जाएगा। इसलिए, बेटी का नाम परिवार के सदस्यों के विवरण में शामिल रहेगा। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद मौजूदा नियमों के अनुसार तय की जाएगी,"
पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे मंत्रालय/विभाग तथा उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन लाभों से संबंधित कार्य करने वाले कार्मिकों के ध्यान में उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन हेतु लाएं।