1 दिसंबर से लागू होंगी नई कोविड-19 गाइडलाइंस, तुरंत क्लिक कर जान लें
देश में बढ़ते कोरोनावायरस COVID-19 मामलों के बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार (25 नवंबर) को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए।
दिशानिर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है "स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और संघ शासित प्रदेश, स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें COVID-19 के लिए नाईट कर्फ्यू का प्रसार शामिल है। हालांकि, केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर / उप-मंडल / शहर स्तर)राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य) को लागू नहीं करेंगी। "
मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के संचालन को कंटेनमेंट जोन से बाहर करने की अनुमति है।
हालांकि, कुछ गतिविधियों को केवल निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाती है:
1. यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, जैसा कि एमएचए द्वारा अनुमत है।
2. सिनेमा हॉल और सिनेमाघर, केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ।
3. स्विमिंग पूल का उपयोग केवल प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए एथलीटों द्वारा किया जाना चाहिए।
4. एग्जीबिशन हॉल, केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए।
5. हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत तक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन के लिए किया जा सकता है। छोटे स्थानों पर 200 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन राज्य इस संख्या को कम 100 या उस से कम भी कर सकता है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसी सभी गतिविधियों के लिए, MHA द्वारा जारी कोविड -19 मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए:
1. कोविद उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।
2. राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कोविड -19 प्रथा लागू करनी चाहिए जैसे कि फेस मास्क पहनना।
3. बाजार, सार्वजनिक परिवहन और साप्ताहिक बाज़ारों जैसे भीड़ भरे स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए। एमएचए द्वारा जल्द ही एक मानक प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।