Loan Tips- क्या आपने होम लोन ले रखा हैं, तो टैक्स में मिलती हैं इतनी छूट, जानिए इनके बारे में
घर का मालिक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हैं और स्वामित्व हासिल होती हैं, जो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल किया जाता है। जीवन में जब वित्तीय बाधाएँ आती हैं, तो इसका चलाना मुश्किल हो जाता हैं, ऐसे में घर के मालिक को अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए लोन लेना पड़ता हैं, जो एक बड़ी जिम्मेदारी हैं, लेकिन क्या आपको पता हैं कि सरकार ऐसे लोगो को बहुत छूट देती हैं, ऐसी ही एक छूट है टैक्स में छूट, आइए जानते हैं इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी-
जब व्यक्ति गृह ऋण लेते हैं, तो उन्हें मूल राशि के साथ-साथ ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, व्यक्ति मूल राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, धारा 80ई होम लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर अधिकतम 50,000 रुपये की छूट प्रदान करती है। हालाँकि, यह लाभ केवल तभी लागू होता है जब ऋण का उपयोग आवासीय संपत्ति के निर्माण या खरीद के लिए किया जाता है।
छूट के लिए मानदंड:
आयकर अधिनियम की धारा 80EEA पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्रदान करती है।
धारा 24 के तहत, व्यक्ति होम लोन के ब्याज भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं।
इसके अलावा, धारा 80EE के तहत ब्याज पर 50,000 रुपये तक की छूट का लाभ उठाया जा सकता है।