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आयकर विभाग करदाताओं से 31 दिसंबर, 2024 से पहले अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार कार्ड से लिंक करने का आग्रह कर रहा है। ऐसा न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे लेन-देन संबंधी समस्याएं और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि के बीच उठाया गया है, क्योंकि कई फिनटेक फर्म कथित तौर पर उपयोगकर्ता ऑथोराइजेशन के बिना ग्राहक प्रोफाइल बनाने के लिए पैन जानकारी का उपयोग कर रहे थे, जिससे गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। इसलिए, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, गृह मंत्रालय ने आयकर विभाग को पैन के माध्यम से व्यक्तिगत विवरण तक पहुंच को सीमित करने का निर्देश दिया।

आयकर विभाग ने भारत के सभी करदाताओं के लिए पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। समय सीमा से पहले दोनों को लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे वित्तीय लेनदेन करने में कठिनाई सहित कई समस्याएं हो सकती हैं।

पैन-आधार लिंक स्थिति की जांच करने के चरण

चरण 1. www.incometax.gov.in पर आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
चरण 2. होमपेज पर, 'क्विक लिंक्स' विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3. लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें और नए पेज पर अपना पैन और आधार कार्ड नंबर प्रदान करें।
चरण 4. यदि आपका पैन और आधार पहले से ही लिंक है, तो उस स्थिति में एक मैसेज पॉप अप होगा - "आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है"।
चरण 5. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो पॉप-अप में लिखा होगा, "पैन आधार से लिंक नहीं है। कृपया वेबसाइट के बाएं हाथ की ओर क्विक लिंक्स सेक्शन के अंतर्गत दिखाई देने वाले 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। आपको एक पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आपको अपने पैन और आधार डिटेल्स और आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम सहित डिटेल्स दर्ज करना होगा।

आयकर विभाग के पास करदाताओं की सहायता के लिए पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के बारे में एक समर्पित FAQ पेज है।

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