Ladli Yojana- लाड़ली योजना को लेकर है कंफ्यूज, तो जान लिजिए हरियाणा और मध्य प्रदेश की योजनाओं में अंतर, ऐसे कर सकते है आवेदन
विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विविध योजनाएं लागू करती हैं, जिसमें युवाओं, महिलाओं और लड़कियों जैसे विभिन्न जनसांख्यिकी के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शामिल हैं। एक उल्लेखनीय पहल लाडली योजना है, जो वर्तमान में भारत के दो राज्यों: मध्य प्रदेश और हरियाणा में चालू है। यह योजना संबंधित राज्यों में लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे की हरियाणा और मध्य प्रदेश की लाड़ली योजना में अंतर बताएंगे-
मध्य प्रदेश की लाडली योजना:
2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई, मध्य प्रदेश की लाडली योजना पात्र लड़कियों को किश्तों में कुल 1 लाख 43 हजार रुपये वितरित करी थी, संवितरण में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 2000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 4000 रुपये और कक्षा 11 और 12 के लिए 6000 रुपये की छात्रवृत्ति शामिल है। 12वीं के बाद स्नातक स्तर की पढ़ाई में नामांकन पर, 25000 रुपये की दो अलग-अलग किश्तें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई लड़की 21 वर्ष की होने के बाद भी अविवाहित रहती है, तो सरकार 100,000 रुपये देती है। मध्य प्रदेश में इस योजना के लिए केवल जनवरी 2006 या उसके बाद जन्मी लड़कियां ही पात्र हैं।
हरियाणा की लाडली योजना:
2006 में शुरू की गई, हरियाणा की लाडली योजना का उद्देश्य लिंग अनुपात असंतुलन को सुधारना है। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा सुविधा प्राप्त किसान पत्र के माध्यम से लड़की या उसकी मां के खाते में 18 साल तक सालाना 5000 रुपये का निवेश किया जाता है। यह रकम निर्धारित 18 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही मिल पाती है. इस योजना का लाभ विशेष रूप से हरियाणा में 30 अगस्त 2005 के बाद जन्मी लड़कियों के लिए उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया:
मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति साइबर कैफे, सार्वजनिक सेवा केंद्रों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और माता-पिता का मतदाता पहचान पत्र और पारिवारिक राशन कार्ड शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट https://ladlilaxmi.mp.gov.in/ के माध्यम से किए जा सकते हैं।
हरियाणा में लाडली योजना के लिए आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी अस्पतालों या बीमा कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, माता-पिता की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, उनके पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।