इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है. जिससे पहले सरकार ने इसकी तारीख 31 दिसंबर तय की थी. मगर यह राहत आम टैक्सपेयर के लिए नहीं है. बिजनेस या कॉरपोरेट क्लास रिटर्न फाइलिंग के लिए। खातों का ऑडिट हो चुका है, उनकी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है. यदि आम करदाता यह सोच रहे हैं कि वे आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं और अब यह काम 15 मार्च तक कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है. अवधि उन कॉरपोरेट करदाताओं के लिए बढ़ा दी गई है, जिनके खातों की लेखा-परीक्षा की जरूरत है। यह प्रक्रिया आम करदाताओं के साथ नहीं की जाती है, इसलिए उनके टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम करदाताओं के लिए आईटीआर की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। 31 दिसंबर की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च करने का फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 11 जनवरी को लिया था।

यदि आप 31 दिसंबर की आखिरी तारीख से चूक जाते हैं या इस तारीख तक कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी मर्जी से रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। आप अपना टैक्स रिटर्न तभी दाखिल कर पाएंगे, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी इजाजत देगा। आयकर विभाग आपके नाम से नोटिस भेजेगा। आपको उस नोटिस का जवाब देना होगा। रिटर्न फाइल नहीं कर पाने का कारण बताना होगा। इसके बाद आप कर विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

देना होगा जुर्माना

देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए एक विशेष नियम है। यह नियम जुर्माने से संबंधित है। आपको अपनी कर देयता का 50 प्रतिशत तक दंड के रूप में चुकाना पड़ सकता है। आपको टैक्स की कुल राशि और उसका 50% जोड़कर भुगतान करना पड़ सकता है। आयकर विभाग चाहे तो ब्याज भी वसूल सकता है। महीनों के लिए आपने रिटर्न को पेंडिंग रखा है, उसके हिसाब से इसे जोड़कर आपसे ब्याज लिया जा सकता है। 1% की दर से ब्याज लगाया जा सकता है। पिछले साल 1 अप्रैल से सरकार ने धारा 234F का प्रावधान पेश किया है, जिसके तहत कर विभाग जुर्माना वसूल सकता है।

असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च तय की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स अब 15 मार्च तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। सीबीडीटी ने जनवरी में एक सर्कुलर में कहा था कि तारीख 15 मार्च व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नहीं बल्कि बिजनेस क्लास के लिए है। व्यवसायी या जिनके खातों का ऑडिट किया जाता है, वे 15 मार्च तक टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कोरोना को देखते हुए सीबीडीटी ने यह फैसला लिया है। कॉरपोरेट करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 बार बढ़ाई जा चुकी है।

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