इंटरनेट डेस्क। डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बढ़ते चलने के बावजूद बहुत से लोग घर में भी मोटी नकदी रखते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि वह घर में कितनी नकदी राशि रख सकते हैं। आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं।

इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार, घर में नकदी रखने की कोई सीमा नहीं है। आईटी विभाग की काईवाई के दौरान पैसों का सोर्स बताना होगा। अगर ये बताने में नाकाम होता है तो उस पर विभाग की ओर से काईवाई हो सकती है। इसके तहत आईटी अधिकारी नकदी जब्त कर लेंगे।

इसके बाद व्यक्ति पर अधिकतम 137 प्रतिशत तक का जुर्माना लागया जा सकता है। इस प्रकार से आप कितनी भी वैध राशि घर में रख सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से एक बार में पचास हजार रुपए से अधिक जमा या निकासी करते समय पैन और संबंधित डिटेल्स जमा करना अनिवार्य किया जा चुका है।

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