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इंटरनेट की दुनिया में हम बहुत से कामों के लिए ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प चुनते हैं। जहाँ अधिकतर लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो नकदी का इस्तेमाल करता है। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन वह चाहें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एक लिमिट से अधिक करने पर इनकम टैक्स वाले घर पर नोटिस भेज देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसकी लिमिट क्या है और आईटी नोटिस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं?

1- बैंक खाते में कैश जमा करना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक कैश जमा करता है, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। भले ही आप एक से अधिक खातों का इस्तेमाल कर रहे हों चूंकि कोई निर्धारित सीमा से अधिक पैसा जमा कर रहा है, तो आयकर विभाग आपसे पैसे के सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकता है।

2- फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश जमा करना
जिस तरह बैंक 10 लाख रुपए या उस से अधिक के लेनदेन पर पूछताछ कर सकता है। एफडी में लेनदेन के लिए भी यही नियम लागू करता है। अगर कोई एक वित्त वर्ष में एफडी में 10 लाख रुपए से अधिक जमा करता है, तो आयकर विभाग उनसे पैसे के सोर्स के बारे में पूछ सकता है।

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3- शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना

बहुत से लोग शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं। इस तरह के निवेश से निवेशक में पैसे बचाने की आदत भी विकसित हो सकती है, लेकिन अगर कोई शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में कैश का उपयोग करता है, तो यह आयकर विभाग को भी सचेत करता है।

4- क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान
अगर आपका मंथली क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपए से अधिक हो रहा है और आप इसे कॅश में पे करना चाहते हैं तो भी आयकर विभाग आपसे आपके पैसे के सोर्स के बारे में पूछ सकता है। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक का भुगतान करते हैं तो आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है।

5- संपत्ति संबंधी लेन-देन
अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते समय 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश लेनदेन कर रहे हैं तो आयकर विभाग से सावधान रहे।

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