सोने की कीमत गिरकर 46000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब आ गई है। अगस्त में सोने की कीमत 56000 तक पहुंच गई थी और ऑल टाइम हाई से अभी सोने की कीमत में 10 हजार रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। इसी को देखते हुए कुछ लोग सोना खरीदने निकल पड़ेंगे लेकिन उस से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आयकर विभाग के अनुसार आप कितना सोना रख सकते हैं।

आयकर नियमों के अनुसार अगर कोई गोल्ड कहां से आया है इसका वैलिड सोर्स व प्रूफ देता है तो वह घर में जितनी मर्जी उतना सोना रख सकता है लेकिन बिना जानकारी के आप सोना घर में नहीं रख सकते है।

नियमों की मानें तो विवाहित महिला घर में 500 ग्राम अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए भी रख सकते हैं। तब आयकर विभाग आपके सोने को जब्त नहीं करेगा।

लेकिन इस से ज्यादा सोना घर में रखने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूफ देना होगा। अगर किसी नागरिक के पास विरासत में मिले गोल्ड समेत उसके पास उपलब्ध सोने का वैलिड सोर्स है और वह इसका प्रमाण दे सकता है।

अगर किसी को गिफ्ट के तौर पर 50000 रुपये से कम की गोल्ड ज्वैलरी गिफ्ट में या विरासत में मिलती है तो वे टैक्सेबल नहीं हैं। लेकिन साबित करना होगा कि यह सोना गिफ्टेड है या विरासत में मिला है।

Related News