अगर नहीं है आपके पास voter card तो इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
इंटरनेट डेस्क। देश में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जा चुका है। देश में एक बार फिर से सात चरणों में मतदान करवाया जाएगा। पहला चरण का मतदान 19 अप्रेल और 1 जून को अन्तिम चरण का मतदान होगा। इसके बाद चार जून का परिणाम घोषित किया जाएगा।
मतदान के लिए वोटर कार्ड की जरूरत होती है। आपको बताने दें कि आप बिना वोटर कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वोटर कार्ड के अभाव में मतदान के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है।
आप आधार कार्ड, हेल्थ इंसुरेंश कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, गवर्नमेंट सर्विस कार्ड, पासपोर्ट, फोटो पेस्टेड पेंशन कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड और ऑफिशियल आईडेंटिटी कार्ड में से कोई एक कार्ड दिखाकर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर सकते हैं। हालांकि, चुनाव में मतदान करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में जरूर ही होना चाहिए। इस सूची में नाम नहीं होने पर आप मतदान नहीं कर सकेंगे।
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