By Santosh Jangid- भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें वित्तीय सहायता मिले। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि किन लोगो को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा-

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योजना के बारे में मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

मासिक अंशदान: किसान हर महीने सिर्फ़ ₹55 का अंशदान करते हैं।

पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें हर महीने ₹3,000 पेंशन के रूप में मिलते हैं।

कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं: योजना में शामिल होने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है।

योगदान की वापसी: अगर कोई किसान योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो उसके द्वारा योगदान की गई राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।

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योजना से कौन लाभ उठा सकता है?

छोटे और सीमांत किसान: यह योजना मुख्य रूप से उन किसानों को लक्षित करती है जिनके पास दो हेक्टेयर से कम ज़मीन है।

आयु पात्रता: 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

कम आय वाले किसान: जिन किसानों की वार्षिक आय ₹18 लाख से कम है, वे इसमें भाग लेने के पात्र हैं।

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कुछ किसान इस योजना से क्यों वंचित हैं?

पहले से ही अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी: यदि कोई किसान पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जैसी अन्य योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता: वे किसान जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित) या प्रधानमंत्री लघु प्रधानमंत्री मानधन योजना के लाभार्थी हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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