यदि आपका पैन कार्ड खो गया है हो या कहीं ऐसी जगह रख दिया गया हो, जो ढूंढे नहीं मिल रहा हो तो आप नया पैन कार्ड ले सकते हैं। इसी तरह आपके पैन कार्ड पर प्रिंटेड अक्षर घिसने लगे हों तो भी आप इसे दुबारा प्रिंट (Reprint) करवा सकते हैं। लेकिन यह तभी बनेगा, जबकि आपके पैन से लिंक आधार मे मुताबिक नाम पता में कोई बदलाव नहीं हो।


आनलाइन डालें रिक्वेस्ट

पैन कार्ड आपके आयकर विभाग (Income tax) में स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) का डॉक्यूमेंटरी प्रूफ (Documentary Proof) है। उपर हमने जिन बातों का उल्लेख किया है, उसमें पैन कार्ड की फोटो कॉपी डाम्यूमेंटरी प्रूफ के रूप में जमा कराना आवश्यक होता है। इसलिए, आपका यदि पैन कार्ड खो गया है या इस पर लिखे अक्षर साफ साफ नहीं दिख रहे हैं तो आप दूसरे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। यह अप्लिकेशन आनलाइन डाला जा सकता है।

आप तो जानते ही होंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है। अधिकतर मामलों में पैन और आधार का लिंक (PAN Aadhar Link) हो गया है। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है और इसे रिप्रिंट करवाना चाहते हैं तो यह हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें कुछ वैसा मोडिफिकेशन करवाना चाहते हैं जो कि आधार कार्ड से अलग है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आधार कार्ड में जो नाम पता दर्ज है, वही नाम पता उस पैन में भी होगा।

आपको आवेदन करने के लिए NSDL e-Gov की वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक https:// www.onlineservices.nsdl. com/paam/ReprintEPan.html है। वहां आपको एक रिक्वेस्ट ओपन होगा। उसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि आदि डालना होगा। यही नहीं, आप आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर भी ‘Instant e-PAN’ पर क्लिक कर यह सुविधा पा सकते हैं। भी जरूरी जानकारी भर कर आपको अप्ल्किेशन सब्मिट करना होगा।

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