भारत सरकार ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप 31 मार्च, 2021 (बुधवार) तक अपने पैन को अपने आधार के साथ लिंक करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन डिएक्टीव हो जाएगा और आप 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए वित्त विधेयक के नए खंड के अनुसार, दिए गए समयसीमा से पैन आधार आदेश को पूरा करने में असफल रहने पर 1,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है।

जिन लोगों का आधार पहले से पैन से जुड़ा हुआ है, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इसकी जांच कर सकते हैं।

चरण 1: I-T विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। (https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html)

चरण 2: अपना पैन और आधार कार्ड विवरण दर्ज करने के लिए तैयार रखें

चरण 3: दिए गए बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें

चरण 4: अब ‘View Link Aadhaar Status’ ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

चरण 5: एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जो आपके आधार की स्थिति प्रदर्शित करेगी ,

यदि आप अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करना चाहते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कर के अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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